असम सरकार ने पूरे राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया

असम सरकार ने पूरे राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया

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Category : State Published on: March 05 2022

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  • असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिसूचना 28 फरवरी से प्रभावी हो गई है।
  • प्रारंभ में, यह अविभाजित असम में नागाओं के आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था।
  • इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया जिसे सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था।
  • AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है।
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