यूएई ने गैर-मुस्लिम निवासियों के लिए नए पारिवारिक कानून की घोषणा की

यूएई ने गैर-मुस्लिम निवासियों के लिए नए पारिवारिक कानून की घोषणा की

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Category : International Published on: February 06 2023

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  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले गैर-मुस्लिमों के लिए नए पारिवारिक नियम, जिन्हें "संघीय व्यक्तिगत स्थिति कानून" के रूप में जाना जाता है, की घोषणा की गई है।
  • नए नियम, जो विवाह, तलाक, बाल हिरासत, विरासत, वसीयत और पितृत्व जैसे कई पारिवारिक कानून विषयों को कवर करते हैं, गैर-मुस्लिम प्रवासियों या संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले विदेशियों पर लागू होंगे।
  • यूएई की न्यायिक प्रणाली में नए सुधार अबू धाबी के सिविल फैमिली कोर्ट सिस्टम से शुरू हुए हैं, जो गैर-मुस्लिम जोड़ों को शरिया कानूनों का पालन किए बिना तलाक देने या शादी करने की अनुमति देता है। 
  • नए कानूनों के तहत, गैर-मुस्लिम जोड़े अब "पति और पत्नी दोनों की इच्छा के आधार पर" शादी कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अब शादी करने के लिए महिला के पिता या अभिभावक से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस कानून के अंतर्गत पति-पत्नी को यह साबित किए बिना भी तलाक का अधिकार होगा कि उनके साथी की गलती थी या शादी के दौरान नुकसान हुआ है, जिसे "नो-फॉल्ट" तलाक के रूप में जाना जाता है।
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