संसद ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया है।
विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित निर्माण, परिवहन या हस्तांतरण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाता है।
सामूहिक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार हैं।
विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है।