हरियाणा सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल किया

हरियाणा सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल किया

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Category : State Published on: December 23 2021

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  • हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब पीने, खरीदने और बेचने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करते हुए अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया है।
  • कुछ महीने पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया गया है।
  • हरियाणा उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 ने हरियाणा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में निर्दिष्ट न्यूनतम आयु सीमा को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मंजूरी दी है।
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