डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

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Published on: September 13, 2022

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में आवेदन किया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT):

परिचय:

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है, जो कि स्‍कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्‍हें सुझाव देने का कार्य करती है।

कार्यकारी समिति (EC) NCERT की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करता है।

उद्देश्य:

स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना, एवं पाठ्यपुस्तक, संवादपत्र तथा अन्य शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण करना, उन्हें प्रकाशित करना साथ ही शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना।

डीम्ड विश्वविद्यालय:

परिचय:

डीम्ड विश्वविद्यालय एक प्रकार का उच्च शिक्षा संस्थान है, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" का दर्जा दिया गया है।

व्यापक शब्दों में इसका अर्थ है कि संस्थान को अपने स्वयं के डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, जो नियमित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किये जाने वाले डिग्री कार्यक्रमों के समकक्ष हैं।

लाभ:

डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के कई फायदे हैं, जैसे वित्तीयन के अवसरों में वृद्धि और बेहतर संकाय को आकर्षित करना। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में प्रायः अधिक लचीली प्रवेश नीतियाँ होती हैं।

पाठ्यक्रम को संशोधित करने का अधिकार।

परीक्षा और मूल्यांकन आयोजित करने का अधिकार।

भारत में अन्य विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय:

केंद्रीय विश्वविद्यालय:

केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

राज्य विश्वविद्यालय:

यह प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय है।

निजी विश्वविद्यालय:

प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य/केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालय अर्थात् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी या किसी राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में कुछ समय के लिये लागू कोई अन्य संबंधित कानून।

राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान:

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में घोषित संस्थान जो भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं एवं इसमें सभी IIT, NIT और AIIM संस्थान शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्था:

राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित संस्था।

NCERT द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग के कारण :

सरकार के फैसले का अभाव: NCERT को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान बनाने का सरकार का प्रस्ताव अभी लंबित है।

लाभ: इससे NCERT को अपनी स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देगी और कार्यक्रमों की शुरुआत, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा आयोजित करने एवं प्रबंधन के मामले में स्वायत्तता होगी।

वर्तमान स्थिति: NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Education-REI) द्वारा प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम स्थानीय विश्वविद्यालयों जैसे- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर, मैसूर विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी शिलांग विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं।

आवश्यकता: दशकों से REI के माध्यम से नवीन शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के बावजूद NCERT अभी भी कार्यक्रम शुरू करने के लिये स्थानीय विश्वविद्यालयों के अनुमोदन पर निर्भर है।

प्रभाव: "डीम्ड यूनिवर्सिटी" का दर्जा, NCERT की स्वायत्तता को समाप्त कर सकता है।

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