सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके विवाह को भंग कर दिया, कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके विवाह को भंग कर दिया, कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया।

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Category : National Published on: April 16 2026

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  • सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके विवाह को भंग कर दिया, जब पत्नी ने सेटलमेंट के बाद सहमति वापस ले ली।
  • पत्नी को 75 लाख रुपये, एक कार और आभूषण मिल चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया।
  • कोर्ट ने करोड़ों रुपये के छिपे आभूषण और सोने के उनके दावों को “अत्यधिक घृणित” बताते हुए खारिज कर दिया।
  • कोर्ट ने सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया और पति को बाकी बचे 70 लाख रुपये चुकाने का निर्देश दिया।
  • इस फैसले ने मध्यस्थता सेटलमेंट की बाध्यता को मजबूत किया और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है।
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