सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI को शामिल करने वाली समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI को शामिल करने वाली समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI को शामिल करने वाली समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, और मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है।
यह नियम तब तक लागू रहेगी जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता।
पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है।
जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं का एक बैच तय कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से अलग रहना होगा।
शीर्ष अदालत के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।