RBI ने मुंबई स्थित 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द किया

RBI ने मुंबई स्थित 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द किया

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Category : Business and economics Published on: September 30 2023

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  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित "कपोल सहकारी बैंक लिमिटेड" का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
  • अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा; और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
  • परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
  • बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 96.09 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
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