महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम’ पारित किया गया है, जिसमे बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।
यह आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा भारतीय राज्य है, जिसने विधेयक के अनुमोदन से गंभीर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान दिया है।
इसने ऐसे अपराध के लिए शिकायत दर्ज किए जाने के क्षण से जांच पूरी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की है।
इस कानून में महिलाओं के खिलाफ साइबर और सोशल मीडिया आधारित अपराधों से निपटने के नियम भी शामिल हैं।