गुजरात में स्थानीय निकायों में 27 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक पारित

गुजरात में स्थानीय निकायों में 27 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक पारित

Daily Current Affairs   /   गुजरात में स्थानीय निकायों में 27 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक पारित

Change Language English Hindi

Category : State Published on: September 19 2023

Share on facebook
  • गुजरात विधानसभा ने स्थानीय स्वशासन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक 2023 को बहुमत से पारित कर दिया है।
  • विधेयक में गुजरात में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों में ओबीसी के तहत सूचीबद्ध 160 से अधिक समुदायों के लिए 27 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे गुजरात इस तरह का आरक्षण प्रदान करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है।
  • नए कानून से गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 में संशोधन होगा, जो गुजरात नगर पालिका अधिनियम और गुजरात पंचायत अधिनियम के अलावा आठ नगर निगमों को शासित करता है।
  • वर्तमान में, एससी के लिए आरक्षित कोटा 7 प्रतिशत है और एसटी के लिए यह स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में 14 प्रतिशत है।
  • राज्य में ओबीसी की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में 52 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 46.43 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें पूरे राज्य में औसत आबादी 49 प्रतिशत है।
Recent Post's