सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची में आधार को पहचान दस्तावेज़ मान्यता दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची में आधार को पहचान दस्तावेज़ मान्यता दी

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Category : National Published on: September 11 2025

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव की विशेष व्यापक मतदाता सूची संशोधन (SIR) में आदेश दिया कि आधार कार्ड अब मतदाता पहचान के वैध दस्तावेज़ों में 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, नागरिकता का प्रमाण नहीं। चुनाव आयोग को आधार के सत्यापन की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और असली मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

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