सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई

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Category : National Published on: May 13 2022

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  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज न करें, जब तक कि औपनिवेशिक कानून की समीक्षा करने की कवायद नहीं हो जाती।
  • 152 साल में पहली बार देशद्रोह या देशद्रोह कानून के किसी अहम प्रावधान पर रोक लगाई गई है। 
  • केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। 
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