सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने पर रोक लगाई; दिल्ली में तय स्थान बनेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने पर रोक लगाई; दिल्ली में तय स्थान बनेंगे।

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Category : National Published on: August 23 2025

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि अब लोगों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम को इसके लिए निर्धारित स्थान बनाने का निर्देश दिया गया है, जहाँ आवारा कुत्तों को भोजन कराया जा सकेगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खिलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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