सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की
Category : Appointment/ResignationPublished on: April 08 2025
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।
यह निर्णय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबतन की 9 अप्रैल को सेवानिवृत्ति के मद्देनजर लिया गया है।
18 सितंबर, 1964 को जन्मे जस्टिस पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एल.एल.बी. (बैचलर ऑफ लॉज़) की डिग्री हासिल की और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, औद्योगिक और श्रम कानूनों से जुड़े मामलों को निपटाया।
न्यायमूर्ति पल्ली ने सितम्बर 2004 से मार्च 2007 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। इसके बाद, अप्रैल 2007 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया।