Category : Science and TechPublished on: October 19 2023
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अक्टूबर, 2023 में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान नियम 1937 में संशोधन करते हुए एयरलाइन पायलटों के लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है।
पहले यह वैधता 5 वर्ष के लिए थी।
यह बढ़ी हुए वैधता एयरलाइन परिवहन पायलटों और वाणिज्यिक पायलटों दोनों के लिए लागू होगी।
इससे पूर्व वर्ष 2014 में पायलटों के लाइसेंस की वैधता को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया था।
इसके अलावा अब केन्द्र सरकार हवाई अड्डे के आसपास कृत्रिम रोशनी' जैसे फ्लैश रोशनी, पतंग रोशनी और लेजर रोशनी प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
कृत्रिम रोशनी के लिए यह सीमा हवाई अड्डे से 5 किमी तक थी।
अब इस सीमा को बढ़ाकर पांच समुद्री मील यानी 9.2 किमी कर दिया गया है।
कृत्रिम रोशनी की वजह से हवाई जहाज हवाई अड्डे से भटक सकते हैं।