Category : Business and economicsPublished on: July 04 2023
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जून को महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को अपने बैंकिंग परमिट को रद्द करने के बाद गैर-बैंकिंग संस्थानों का लाइसेंस प्रदान किया है।
तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए 23 मार्च, 1994 को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जो 27 जून को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी है।
इससे बैंक तत्काल प्रभाव से 'बैंकिंग' और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करने का कारोबार नहीं कर पाएगा।
अप्रैल 2023 में, केंद्रीय बैंक ने अडूर सहकारी शहरी बैंक के भी बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था और इसे केवल एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी।