राजस्थान विधानसभा ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी विधेयक

राजस्थान विधानसभा ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी विधेयक

Daily Current Affairs   /   राजस्थान विधानसभा ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी विधेयक

Change Language English Hindi

Category : State Published on: September 12 2025

Share on facebook

राजस्थान विधानसभा ने अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और कराने वाले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करनी होगी, जिसके बाद जांच और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएंगी। विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 वर्ष की सजा और ₹5 लाख का जुर्माना होगा। यदि धर्मांतरण नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति का है तो सजा 10 से 20 वर्ष और ₹10 लाख का जुर्माना होगी। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा आजीवन कारावास और ₹25 लाख जुर्माना तक हो सकती है।

Recent Post's