Category : InternationalPublished on: November 14 2022
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पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने घोषणा की है कि देश 2027 तक इस्लामी कानून के तहत 'ब्याज मुक्त' बैंकिंग प्रणाली लागू करेगी।
यह घोषणा वित्त मंत्री डार ने सरकार द्वारा एक शरिया अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की जानकारी देने के साथ हुई। फेडरल शरीयत कोर्ट ने अप्रैल में फैसला दिया था कि पांच साल में देश से ब्याज खत्म किया जाए।
फेडरल शरीयत कोर्ट (FSC) के अनुसार, पाकिस्तान में प्रचलित ब्याज-आधारित बैंकिंग प्रणाली शरिया कानून के खिलाफ है क्योंकि इस्लाम में किसी भी रूप में ब्याज को गलत माना गया है।
डार ने यह भी घोषणा की कि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने $ 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने किसी भी बहुपक्षीय लेनदार द्वारा 4.9% की उच्चतम ब्याज दर पर ऋण सुरक्षित किया है।