Daily Current Affairs / मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को “संपत्ति” घोषित किया
Category : Business and economics Published on: October 27 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी अब भारतीय कानून के तहत “संपत्ति” मानी जाएगी। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने स्पष्ट किया कि भले ही क्रिप्टो वैध मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें संपत्ति के सभी गुण हैं — इसे स्वामित्व, उपयोग और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। यह फैसला वज़ीरएक्स के फ्रीज़्ड XRP केस से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल एसेट्स पर निवेशकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और यह निर्णय भारत में क्रिप्टो नियमन व निवेश सुरक्षा के लिए अहम कदम है।