लोकसभा ने 27 मार्च 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया जिसका उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना है।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सीधे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने की शक्ति देता है, जिससे कार्यक्षमता और समन्वय में सुधार होगा।
यह विधेयक राज्य सरकारों को राजधानी शहरों और नगर निगम वाले शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। साथ ही, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान है, जिससे बेहतर योजना और प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।