मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने को मंजूरी दी।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब 'मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' के तहत 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
इस योजना के लिए पात्रता आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास मतदाता पहचान पत्र हैं, पात्र हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सरकारी नौकरी के अवसरों में आरक्षण का लाभ उठा सकें।
विशेष रूप से, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ओबीसी सूची में 46 वें स्थान पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।