5 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया है।
यह विधेयक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेश किया।
इस विधेयक में जम्मू - कश्मीर विधानसभा में पंडितों और पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के अनुसार जम्मू - कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित रहेंगी।
कश्मीरी पंडितों की एक सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगी।
कश्मीरी पंडितों को उप - राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
कश्मीरी पंडितों के रूप में ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर, 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए और राहत आयुक्त विभाग में पंजीकृत हैं।
वहीं, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 1 सीट आरक्षित रहेगी।
पी.ओ.के. के लिए आरक्षित सीट पर भी उप - राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करेंगे।