हिमाचल प्रदेश में संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा: मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश में संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा: मुख्यमंत्री

Daily Current Affairs   /   हिमाचल प्रदेश में संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा: मुख्यमंत्री

Change Language English Hindi

Category : Awards Published on: January 03 2025

Share on facebook
  • हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के 50वें वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को घोषणा की कि संस्थान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।
  • श्री सुखू ने कहा कि सिंह की नीतियों से भारत के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के विकास में भी काफी मदद मिली।
Recent Post's
  • एलआईसी ने ग्राहकों और एजेंटों को निर्बाध डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए MyLIC और सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किए।

    Read More....
  • हरिवंश तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने।

    Read More....
  • छत्तीसगढ़ ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी।

    Read More....
  • आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 2025 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।

    Read More....
  • एशियाई विकास बैंक ने मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया।

    Read More....
  • विश्व हीमोफिलिया दिवस 2026 "निदान: देखभाल की ओर पहला कदम" थीम के साथ 17 अप्रैल को मनाया गया।

    Read More....
  • पंजाब पुलिस ने वास्तविक समय में अपराध ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण के लिए AI-आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु IIT रोपड़ के साथ साझेदारी की।

    Read More....
  • फिलीपींस वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और एक औद्योगिक हब बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली "पैक्स सिलिका" पहल में शामिल हुआ।

    Read More....
  • पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विशेष रूप से समर्पित भारत के पहले उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

    Read More....
  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उत्पीड़न के शिकार दहेज देने वालों पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

    Read More....