हिमाचल विधानसभा ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन से वंचित करने वाला विधेयक पारित किया

हिमाचल विधानसभा ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन से वंचित करने वाला विधेयक पारित किया

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Category : National Published on: September 07 2024

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  • हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया, जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य ठहराए गए सदन के सदस्यों को पेंशन लेने से रोक देगा।
  • हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 छह पूर्व कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करेगा, जिन्हें फरवरी में कटौती प्रस्तावों पर चर्चा और बजट पारित करने के दौरान व्हिप की अवहेलना करने और सदन से दूर रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
  • हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके तहत ‘‘यदि कोई व्यक्ति संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी समय अयोग्य ठहराया गया है तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा।
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