हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी है, और यह इसी साल 1 जनवरी से लागू हो गई है।
इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज का अपना 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए या नर्सिंग कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे में एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल होना चाहिए।
इसके अलावा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का भी प्रावधान होना चाहिए।