सरकार ने देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना अधिसूचित की है, जिसके तहत वे प्रति दुर्घटना, प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये के हकदार होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गयी है।