नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 (AFSPA) को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है।
अब, इसलिए, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि पूरे नागालैंड राज्य को छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा।