गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक मोर्चे, ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
टीआरएफ, जो 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करके युवाओं की भर्ती कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ ही था।