द हिंदू: 17 जून 2025 को प्रकाशित:
क्यों चर्चा में है?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन को लॉस एंजेलेस भेजा।
यह कदम ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) की छापेमारी और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते उठाया गया।
इसने राष्ट्रपति की सैन्य तैनाती की कानूनी वैधता और संघीय ढांचे पर बहस छेड़ दी है।
क्या हुआ?
इमिग्रेशन छापों के बाद लॉस एंजेलेस में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में लिया और मरीन बल भी भेजे।
कैलिफोर्निया सरकार ने विरोध जताया और इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण बताया।
राज्य सरकार ने अदालत में याचिका दायर की है।
क्या अमेरिका में सैन्य तैनाती संभव है?
Posse Comitatus Act (1878):
सेना का आम नागरिक कानून व्यवस्था में उपयोग प्रतिबंधित है, जब तक कि कांग्रेस से विशेष अनुमति न हो।
Insurrection Act:
राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे:
गृह अशांति, बगावत या हिंसा को दबाने के लिए सेना तैनात कर सकें।
राज्य की सहमति के बिना भी, यदि राज्य व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो।
Title 10, Section 12406 (U.S. Code):
राष्ट्रपति नेशनल गार्ड को संघीय सेवा में बुला सकते हैं यदि संघीय कानून को चुनौती दी जा रही हो।
लेकिन यह एक्टिव ड्यूटी सैनिकों पर लागू नहीं होता।
अतीत में इसका उपयोग कैसे हुआ?
1967: डेट्रॉयट विद्रोह में।
1968: मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद।
सिविल राइट्स आंदोलन: स्कूल में भेदभाव समाप्ति के समय।
लिंडन बी. जॉनसन, निक्सन, जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश जैसे राष्ट्रपतियों ने भी किया।
क्या राज्यपाल की सहमति आवश्यक है?
कानूनी रूप से यह स्थिति स्पष्ट नहीं है।
Section 12406 के अनुसार आदेश "राज्यपाल के माध्यम से" दिए जाने चाहिए।
ट्रंप ने Insurrection Act का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों (Article II) का हवाला देकर सेना तैनात की।
कैलिफोर्निया सरकार का तर्क है कि यह संघीय प्रणाली का उल्लंघन है।
कानूनी चुनौती क्या है?
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल और राज्यपाल ने राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा सचिव पर अवैध तरीके से नेशनल गार्ड की तैनाती का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया।
तर्क है कि यह कदम संवैधानिक सीमाओं से परे है और संघीय कानून के विपरीत है।
भारत में क्या व्यवस्था है?
अनुच्छेद 355 (भारतीय संविधान):
केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे।
राज्य की सहमति बिना भी सेना की तैनाती संभव है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (2016 - Manipur Case):
सेना की तैनाती का उद्देश्य राज्य सरकार की सहायता करना है, उसका स्थान नहीं लेना।
जब शांति स्थापित हो जाए, तब सेना को वापस लेना आवश्यक है।
सेना की स्थायी तैनाती असंवैधानिक है।
मुख्य मुद्दे: