स्रोत: एलएसआई
खबरों में क्यों?
केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि सरकारी कर्मचारी जो सामान्य हड़तालों में भाग लेते हैं, जो जनता और सरकारी खजाने के सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं और यह केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1960 के प्रावधान नियमों का भी उल्लंघन है। ।
हड़ताल का अधिकार क्या है?
परिचय :
भारत में स्थिति:
अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हड़ताल का अधिकार:
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