द हिंदू; - 20 दिसंबर 2025 को प्रकाशित
क्यों चर्चा में
सुप्रीम कोर्ट हाल ही में तेलंगाना फोन-टैपिंग मामले में चर्चा में आया, जब न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की—“छुपाने को कुछ नहीं है तो निगरानी से डर क्यों?” तेलंगाना सरकार ने इसका विरोध करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार बताया। मामला बीआरएस सरकार के दौरान कथित अवैध फोन टैपिंग से जुड़े पूर्व एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव की पुलिस हिरासत बढ़ाने से संबंधित है।
पृष्ठभूमि
यह घोटाला आरोपों पर आधारित है कि बीआरएस शासन के दौरान राव ने विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर बिना अनुमति निगरानी कराई। वर्तमान सुनवाई इन जांचों से जुड़े पुलिस हिरासत विस्तार पर केंद्रित है। तेलंगाना सरकार का तर्क है कि अवैध निगरानी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है।
अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है और इसके दो प्रमुख पहलू हैं:
सुप्रीम कोर्ट ने इसे “मौलिक अधिकारों का हृदय” कहा है, जो राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें सरकार, विधायिकाएँ, स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं।
प्रमुख मामले (Key Cases)
न्यायालयी बहस: खुला समाज बनाम वैधता
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि खुले समाज में साफ अंतःकरण वाले लोगों को निगरानी से नहीं डरना चाहिए। इसके जवाब में तेलंगाना के सॉलिसिटर मेहता ने तर्क दिया कि मुद्दा डर का नहीं, बल्कि वैधता का है। राज्य ने पुट्टस्वामी निर्णय (2017) का हवाला दिया, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया, और कहा कि नियमित निगरानी संवैधानिक संरक्षण को दरकिनार नहीं कर सकती।
राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता में संतुलन:
यह मामला भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच तनाव को उजागर करता है। जहां कुछ निगरानी उपाय (जैसे सीसीटीवी) उपयोगी हो सकते हैं, वहीं राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है। पेगासस स्पाइवेयर और व्हाट्सऐप जासूसी जैसे मामले अनियंत्रित डिजिटल निगरानी के जोखिम दिखाते हैं।
नागरिकों पर प्रभाव
तेलंगाना मामला सुरक्षा और निजता के संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। निगरानी कानून-व्यवस्था में सहायक हो सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त सुरक्षा-उपाय जरूरी हैं। यूपीएससी के लिए यह विषय प्रिलिम्स (तेलंगाना फोन-टैपिंग संदर्भ), मेन्स GS-2 (डिजिटल निगरानी और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ) और निबंध (“निगरानी के युग में निजता”) में महत्वपूर्ण है। आईटी अधिनियम की धारा 69 और लंबित डेटा संरक्षण विधेयक इस संदर्भ में अहम हैं।
वैधता पर तेलंगाना सरकार का रुख:
तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया कि मुद्दा खुले या बंद समाज का नहीं, बल्कि अवैध राज्य कार्रवाई से नागरिकों की सुरक्षा का है। यहां तक कि राष्ट्रपति भी गैर-कानूनी जासूसी की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका को रेखांकित करता है। निजता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए स्पष्ट विधायी और न्यायिक दिशानिर्देश आवश्यक हैं, और नागरिकों को आरटीआई व कानूनी उपायों का उपयोग करना चाहिए।
आगे की राह
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े राज्य कार्यों, विशेषकर निगरानी और डेटा उपयोग, को विनियमित करने के लिए स्पष्ट और व्यापक कानूनों की आवश्यकता है। सभी प्रक्रियाएँ न्यायोचित प्रक्रिया (Due Process) का पालन करें, ताकि निष्पक्षता, तर्कसंगतता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। न्यायिक निगरानी, त्वरित न्याय और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।
निष्कर्ष
अनुच्छेद 21 भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जो गरिमा, स्वतंत्रता और विधि के शासन की रक्षा करता है। विशेषकर मेनका गांधी के बाद इसके प्रगतिशील न्यायिक विकास ने इसे समयानुकूल और व्यापक बनाया है। अनुच्छेद 21 की रक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि राज्य की शक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हावी न हो और अधिकार-स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन बना रहे।