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न्यूज़ीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने देश में 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण करार दिया

Category : International
Published on: November 23 2022 Share on facebook

  • न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2022 को दिए गए एक फैसले में कहा है कि देश की वर्तमान मतदान आयु 18 वर्ष भेदभावपूर्ण है।
  • न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि न्यूज़ीलैंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद मतदान की उम्र को 16 में बदलने के लिए कानून का मसौदा तैयार करेगी, जिसमें कहा गया है कि 18 साल की उम्र भेदभावपूर्ण है और युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
  • वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 करने के लिए वकालत करने वाले समूह ने 2020 में इसे 16 साल की उम्र करने की मांग की थी।
  • न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2022 को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश की 18 वर्ष की वर्तमान मतदान आयु भेदभावपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 18 वर्ष की वर्तमान मतदान आयु देश के बिल ऑफ राइट्स के साथ असंगत थी, जो लोगों को 16 वर्ष की आयु के बाद उम्र के भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार देता है।
  • हालाँकि, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो 16 वर्ष की आयु तक मतदान की अनुमति देते हैं। वे ब्राजील, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया, क्यूबा, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, माल्टा, निकारागुआ और स्कॉटलैंड हैं।
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