Category : InternationalPublished on: January 23 2025
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी, 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद, "जन्म से नागरिकता" (बर्थ राइट सिटीजनशिप) के प्रावधान को रद्द करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी पासपोर्ट धारकों के बच्चों को अब अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो देश में कानूनी रूप से रह रहे हैं, जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट और वर्क वीजा पर रहने वाले लोग।
अमेरिका में जन्म से नागरिकता की गारंटी अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत दी गई है। संक्षेप में, यह कहता है कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अमेरिका का नागरिक
है। अमेरिकी संविधान में 14वां संशोधन गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद 1868 में पारित किया गया था।