झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने 25 जुलाई को दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों- झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लोबिन हेम्ब्रम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल को अयोग्य घोषित कर दिया था।
अयोग्य ठहराए जाने की घोषणा झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र से ठीक पहले हुई।
दलबदल विरोधी कानून, जिसे 1985 में पेश किया गया था और 2003 में मजबूत किया गया था, का उद्देश्य विधायकों को पार्टियों को बदलने या अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने से रोकना है।