राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किया है, जो केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED ) के निदेशकों के कार्यकाल को दो से पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है।
केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में निश्चित दो साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अब उन्हें तीन वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं।
सीबीआई DSPE अधिनियम द्वारा शासित है; CVC अधिनियम प्रवर्तन निदेशक के पद का कार्यकाल निर्धारित करता है।
यह अध्यादेश ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा के विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के कुछ दिन पहले आया है।
संजय कुमार मिश्रा 19 नवंबर को पद छोड़ने वाले थे। मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को ईडी प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनके दो साल के कार्यकाल के समाप्त होने के कुछ दिन पहले, राष्ट्रपति ने 13 नवंबर, 2020 को अपने पिछले आदेश को संशोधित किया और मिश्रा को तीन साल का कार्यकाल प्रदान किया।