जिला प्रशासन के अनुसार, प्रजनन काल के दौरान समुद्री जीवन की रक्षा के लिए तमिलनाडु समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1983 के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
इसलिए, नाव मालिक ट्रॉलरों की मरम्मत का काम कर सकते हैं और सरकार मछुआरों को 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।