सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को समान मातृत्व अवकाश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को समान मातृत्व अवकाश दिया

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Category : National Published on: March 20 2026

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  • Supreme Court of India ने गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर आयु सीमा को असंवैधानिक बताते हुए समाप्त कर दिया है। Hamsaanandini Nanduri v. Union of India मामले में कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी दत्तक माताओं को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
  • Social Security Code 2020 के तहत पहले यह लाभ सीमित था, जिसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। यह निर्णय देखभाल और बाल कल्याण पर जोर देता है तथा सरकार से पितृत्व अवकाश सुधार पर विचार करने का भी आग्रह करता है।
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