राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

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Category : National Published on: November 24 2025

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सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के तहत पाँच-सदस्यीय सलाहकार राय में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए अदालतें समयसीमा तय नहीं कर सकतीं और ‘मानी गई स्वीकृति’ घोषित नहीं कर सकतीं। न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप कर सकता है जब लंबित और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता हो। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधेयकों को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्तुत करने का विवेक है, सिवाय धन विधेयकों के। यह निर्णय शक्तियों के पृथक्करण और संघीय ढांचे की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

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