सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया

Daily Current Affairs   /   सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया

Change Language English Hindi

Category : Appointment/Resignation Published on: July 10 2024

Share on facebook
  • भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 9 जुलाई 2024 को पारित किया।
  • दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच सहमति के बाद छह सदस्यीय खोज और चयन समिति के गठन का आदेश दिया, जो दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक राज्य संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी।
  • समिति द्वारा अनुशंसित नाम मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे, जो उन्हें अस्वीकार या स्वीकार कर सकती हैं। यदि असहमति होती है, तो अंतिम निर्णय के लिए नाम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।
Recent Post's