Category : Business and economicsPublished on: November 27 2021
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 19 (2) का उल्लंघन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ 1 करोड़ रुपये के मौद्रिक दंड की घोषणा की है।
आरबीआई ने अपनी जांच में पाया कि एसबीआई ने लोन लेने वाली कंपनी में जरूरत से ज्यादा शेयर हासिल किया है।
लोन के बदले कंपनी ने बैंक को शेयर की पेशकश की थी।
किसी भी बैंक के लिए प्लेजिंग की लिमिट पेड-अप शेयर कैपिटल का अधिकतम 30 फीसदी तक हो सकती है।