हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इंकार कर दिया है

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इंकार कर दिया है

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Category : National Published on: October 19 2023

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  • 17 अक्तूबर, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक विवाह पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है।
  • 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3 - 2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।
  • इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे।
  • केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त समिति समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं की जाँच करेगी।
  • इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी और राज्यों के मुख्य कार्यकारी इसके सदस्य होंगे।
  • वर्तमान में विश्व के 34 देशों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्राप्त है।
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