हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है

हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है

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Category : National Published on: December 15 2023

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  • हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है।
  • यह बिल केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था।
  • यह विधेयक वर्ष 1991 के चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज की अवधि) का स्थान लेगा।
  • यह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करता है। 
  • विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  • चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
  • विधेयक के अनुसार यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान आदेश देते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है।
  • विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा।
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