Category : Business and economicsPublished on: June 07 2023
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि उसने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 2.20 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक वर्ष 2020-21 के लिए अपने घोषित लाभ के 25 प्रतिशत की अनिवार्य न्यूनतम राशि को अपने आरक्षित कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा।
यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने यह भी पाया कि बैंक ने गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों की जमा पर ब्याज दरों की पेशकश की जो कुछ मामलों में वरिष्ठ / अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू थी।
इसके अलावा, बैंक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर एटीएम टर्मिनल/पीसी और एटीएम स्विच के बीच संचार के एन्क्रिप्शन के संबंध में एटीएम के लिए नियंत्रण उपायों को लागू नहीं किया।