राज्यसभा ने संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया
विधेयक का उद्देश्य जीवन यापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा देना है
विधेयक में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
यह विधेयक पहली बार 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। तदुपरांत, इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक को सभी दलों से समिति के सदस्यों से भारी समर्थन और व्यावहारिक सुझाव मिले।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 पर संयुक्त समिति ने विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के साथ सभी 19 मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की।
समिति ने 09.01.2023 और 17.02.2023 के बीच 9 बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से विधेयक की खंड-दर-खंड जांच की। समिति ने अंततः 13.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में अपनी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।