राजस्थान ने 'राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025' के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया

राजस्थान ने 'राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025' के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया

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Category : State Published on: October 29 2025

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 लागू किया है। इस अध्यादेश के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और अप्रेंटिसशिप की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात में काम करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि वयस्कों के लिए कार्य घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए हैं और ओवरटाइम सीमा 126 से बढ़ाकर 144 घंटे तिमाही कर दी गई है। यह संशोधन महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिसमें नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपकरण (PPE) और सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह पहल राजस्थान को बाल श्रम-मुक्त, सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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