1 अगस्त से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर और बॉन्ड की राशि IEPF को स्थानांतरित कर सकेंगे:

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Category : Business and economics Published on: August 02 2025

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सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) अब बिना दावे वाले लाभांश, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर सकेंगे। यह बदलाव कंपनियों अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, संशोधनों के अनुसार, PSBs अब वैधानिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक दे सकेंगे, जिससे बेहतर ऑडिट मानक सुनिश्चित किए जा सकेंगे, वित्त मंत्रालय ने बताया।

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