नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 को संसद ने मंजूरी दे दी है।
विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
विधेयक में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान है।
विधेयक के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को एक राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग का गठन करना होगा, जहां राज्य के कानून के तहत ऐसा कोई आयोग मौजूद नहीं है। केंद्र सरकार नर्सिंग और मिडवाइफरी सलाहकार परिषद का भी गठन करेगी। इस परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होंगे।
विधेयक का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा पेशे को नियमित करके गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रयास करता है।