National Green Tribunal (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुआव को नाले से पुनः नदी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुआव, Rapti River की एक सहायक नदी है, जो बलरामपुर जिले में स्थित है।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन माह के भीतर अभिलेख संशोधन और बाढ़ क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (Municipal Corporation of Greater Mumbai vs Ankita Sinha) के संदर्भ में स्वतः संज्ञान के तहत लिया गया। अदालत ने जल गुणवत्ता निगरानी और बाढ़ क्षेत्र सीमांकन के निर्देश भी दिए तथा अनुपालन न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।