झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग 24 दिसंबर 2024 को रांची में पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
पेसा अधिनियम आदिवासी समुदायों को स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कानून है, जो उन्हें शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, सहयोग बढ़ाना और पेसा अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है।