Category : Important DaysPublished on: December 25 2021
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हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आज ही के दिन 1986 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे लागू किया गया।
इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है, जैसे कि दोषपूर्ण सामान, सेवा की कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार।
इस दिन का उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करना भी है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच के अंतर को कभी-कभी गलत समझा जाता है। जबकि वे दोनों एक ही कार्य करते हैं, वे अलग-अलग तिथियों पर होते हैं। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।